हिमाचल
नाहन
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मक्की व धान की फसल का बीमा करवाने की अंतिम तिथि 15 जुलाई, 2024 निर्धारित की गयी है।
कृषि उप निदेशक राजिंदर ठाकुर ने यह जानकारी देते हुए बताया की बीमा योजना के तहत कम वर्षा, सुखा, बाड़, ओला वृष्टि, फसल कटाई के उपरान्त दो सप्ताह तक होने वाले नुक्सान तथा स्थानीयकृत आपदाओं को कवर किया है। मक्की व धान की फसल के लिए बीमा राशि 60 हजार रूपए प्रति हेक्टेयर सरकार द्वारा निर्धारित की है जिसके लिए किसान को 1200 रूपए प्रति हेक्टेयर या 96 रूपए प्रति बीघा प्रीमियम राशि देनी होगी।
उन्होंने बताया कि जिला सिरमौर के काश्तकार और बटाईदार सहित सभी किसान अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं। खरीफ सीजन 2024 के लिए एग्रीकल्चर इनश्योरेंस कंपनी सरकार द्वारा अधिसूचित की गयी है उन्होंने सभी किसानों से आग्रह किया है कि वो मक्की व धान की फसल का बीमा करवाएं ताकि फसल के नुकसान होने पर उन्हें उचित मुआवजा मिल सके व उनकी आर्थिकी पर बुरा असर न पड़े।
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