February 17, 2026

Karm Ka Siddhant

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माननीय उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के निर्देशानुसार एवं अध्यक्ष/जनपद न्यायाधीश श्री प्रेम सिंह खिमाल के मार्गदर्शन में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण

 

देहरादून

श्रीमती सीमा डूंगराकोटी द्वारा आज दिनांक 07 फरवरी 2025 को केंद्रीय विद्यालय नo-1, सालावाला, देहरादून में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें सचिव महोदया, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून द्वारा उपस्थित छात्र-छात्राओं को साइबर सुरक्षा, पोक्सो अधिनियम, एमoवी o एक्ट , नालसा टोल फ्री नंबर 15100, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से दी जाने वाली नि:शुल्क विधिक सेवाओं विषय पर विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। इसके उपरांत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून के प्राविधिक कार्यकर्ता श्री उमेश्वर सिंह रावत द्वारा समस्त छात्र-छात्राओं को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। जिसमें उन्होंने छात्र-छात्राओं को आह्वाहन किया कि अगर कोई किशोर वाहन चलाता है और सड़क सुरक्षा के नियमों का उल्लंघन करता है तो कानून के तहत इसकी सजा उसके अभिभावकों को दी जाती है। उन्होंने यह भी बताया कि वाहन चलाने हेतु वाहन चालक की आयु 18 वर्ष पूर्ण होना आवश्यक है। अतः आप लोग वैध लाइसेंस बनने के बाद ही वाहन चलाने पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। इस अवसर पर शिविर में विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री मयंक शर्मा, अध्यापकगण के साथ-साथ लगभग 350 छात्र-छात्राओं ने प्रतिभाग किया।

 

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