डीएम ने दिए कंपनियों टर्मिनेशन लैटर जारी करने के निर्देश।
डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन एवं निस्तारण हेतु नई कंपनी रखने की कवायद शुरू।
अब तक कम्पनियों पर की जा चुकी है 25 लाख के अर्थदण्ड की कार्यवाही
नई कंपनी आने तक करना होगा कूड़ा उठान का कार्य, ऐसा नही करने 85 लाख की जमानती राशि जब्ती के साथ, कंपनी होगी ब्लैक लिस्ट।
देहरादून
जिलाधिकारी सविन बंसल ने 73 वार्डो में कार्य कर रही वाटरग्रेस एंव इकोनवेस्ट द्वारा मानक के अनुरूप डोर-टू-डोर कूड़ा उठान एवं निस्तारण न किये जाने के फलस्वरूप नाराजगी जाहिर करते हुए सम्बन्धित कम्पनियों के विरूद्ध अर्थदण्ड की कार्यवाही के साथ ही टर्मिनेशन जारी करने के निर्देश दिए।
विगत दिनों कार्य प्रणाली में सुधार लाने हेतु दिए गए नोटिस के उपरान्त भी सुधार देखने को नही मिल रहा है, जिस पर जिलाधिकारी ने कम्पनी को टर्मिनेशन करने के निर्देश जारी कर दिए हैं तथा नई कम्पनी की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने उप नगर आयुक्त को निर्देशित किया कि उक्त कम्पनियों द्वारा नई कंपनी आने तक करना होगा कूड़ा उठान का कार्य, यदि ऐसा नही करेंगे तो सम्बन्धित कम्पनियों के विरूद्ध 85 लाख की जमानती राशि जब्ती के साथ ही कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा।
नगर निगम परिसर में मुख्य नगर आयुक्त गौरव कुमार, उपनगर आयुक्त गोपालराम बिनवाल, गौरव जीसान सहित सम्बन्धित कम्पनियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
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