बिंदकी। मलवां कस्बे के बंजर, ऊसर भूमि पर मस्जिद, कार्यालय, वजूखाना व इज्जत घर बनाने के मामले में तहसीलदार कोर्ट ने फैसला सुना दिया। कोर्ट ने राजस्व निरीक्षक व लेखपाल को पुलिस बल के साथ भूमि से अवैध कब्जा हटाने का भी आदेश पारित किया है। इसके साथ ही भूमि पर अवैध कब्जा मानते हुए 67 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति भी वसूली का आदेश दिया है।
तहसील के शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) धीरेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि तहसीलदार अचलेश सिंह की कोर्ट ने मलवां की मस्जिद वाद मामले में सुनवाई करने के बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया था। शुक्रवार को तहसीलदार कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए वफ्क सुन्नी मदीना मस्जिद जरिए अध्यक्ष को अवैध कब्जे की नोटिस पर काेर्ट में लिखित जवाब दाखिल किया था।
तहसीलदार कोर्ट कारण बताओ नोटिस में कारण बताने में विफल माना। इसके बाद कोर्ट ने मस्जिद, कार्यालय, वजूखाना व इज्जत घर को ग्राम सभा की भूमि पर अवैध कब्जा माना है। इसके साथ ही कोर्ट ने 67 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति वसूलने व भूमि से बेदखली के लिए कानूनगो व लेखपाल को आदेश जारी किया है।
More Stories
भारतीय सेना के जवान और गुरुद्वारा श्री हेमकुंट साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के सेवादारों ने गोविंदघाट से श्री हेमकुंट साहिब तक ट्रेक रूट की रेकी की
मित्रता, सेवा, सुरक्षा” के भाव को चरितार्थ करती दून पुलिस
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय ऊर्जा एवं आवास मंत्री से भेंट कर राज्य से संबंधित विभिन्न विषयों पर की चर्चा