नई दिल्ली/देहरादून
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ,
भारत सरकार , के राष्ट्रीय एक्सपर्ट पैनल सदस्य एवं उत्तराखंड सिख कोआर्डिनेशन समिति के प्रदेश अध्यक्ष सरदार गुरदीप सिंह सहोता ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व स्वास्थ्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत के निर्देशों के बाद स्वास्थ्य सचिव व खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के आयुक्त डॉ आर राजेश कुमार ने विस्तृत एसओपी जारी कर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के पत्र दिनांक 26.12.2022 के अनुपालन में प्रत्येक मीट विक्रेता, मीट कारोबारकर्ता, होटल एवं रेस्टोरैन्ट विक्रय/प्रस्तुत किये जा रहे मीट एवं मीट उत्पाद के प्रकार यथा हलाल अथवा झटका, का अनिवार्य रूप से प्रकटीकरण करने के निर्देश जारी करने पर भरपूर आभार प्रकट किया है ।
श्री सहोता ने बताया की इस बाबत 5. 12. 2022 को उत्तराखंड सिक्ख कोआर्डिनेशन समिति ने पत्तर द्वारा एक प्रत्यावेदन राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को दिया गया था जिसका संज्ञान लेते हुए आयोग ने 26. 12. 2022 को मुख्य सचिव उत्तराखंड सरकार को उक्त विषयक सम्बंधित विभाग को निर्देश जारी करने को कहा गया था ।
वर्णनयोग है की श्री अकाल तखत साहिब द्वारा ‘ सिक्ख रहत मर्यादा’ में वर्णित है की अगर सिक्ख मास खाना चाहे तो झटका खा सकता है , कुट्ठा यानि हलाल खाना कड़े शब्दों में वर्जित है । पंजाबी समाज हलाल मीट के सेवन से परहेज़ करता है और आशा करता है की इस आदेश का कड़ाई से पालन होगा ।
श्री सहोता ने बताया की उत्तराखंड देश का प्रथम राज्य है की मुख्यमंत्री श्री धामी जी ने झटका और हलाल पर निर्देश जारी किये हैं ।
सारा पंजाबी समाज मुख्यमंत्री जी का दिल की गहराईयों से हार्दिक आभार व्यक्त करता है यकीनन इस आदेश का पूरे भारत में स्वागत होगा ।
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